नई दिल्ली: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इस योजना के लिए पात्रता मानदंड में छूट दी गई है। अब दोपहिया वाहन, मोटरबोट, फ्रिज या लैंडलाइन फोन वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही मासिक आय सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है.
पहले इन वस्तुओं वाले परिवारों को योजना से अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस मानदंड में ढील देकर अधिक लोगों को इस योजना से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है।
ये शर्तें अभी भी लागू हैं:
- तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन
- कृषि के लिए आवश्यक तीन और चार पहिया वाहन या मशीनें
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50 हजार
- सरकारी कर्मचारी
- पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमी
- आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति
- व्यवसाय कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति
- ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों के पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन है, वे अभी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे.
भूमि स्वामित्व में परिवर्तन:
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि भूमि स्वामित्व से संबंधित अयोग्यता के नियम में व्यावहारिक बदलाव किये जायेंगे.
अन्य योजनाएं:
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं.
2745 करोड़ किश्तें:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 2745 करोड़ रुपये की किस्त जारी करेंगे. यह आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में होगा।
इस परिवर्तन के कारण: - अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने में मदद मिलेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा.
- इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।